तिहाड़ से बचें चिदंबरम, 5 सितंबर तक टला मामला
आईएनएक्स मीडिया केस में कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से फौरी राहत मिली है और वो तिहाड़ जाने से बच गए। सीबीआई की ओर से जताई आपत्ति पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा, आईएनएक्स मीडिया घोटाले मामले में पांच सितम्बर तक सीबीआई हिरासत में रहेंगे। न्यायालय ने चिदंबरम के वकील से कहा कि वह निचली अदालत में अंतरिम जमानत के लिये दायर याचिका पर पांच सितंबर तक जोर नही दें। हम इस बात को लेकर सजग हैं कि हमें संबंधित निचली अदालत के अधिकार क्षेत्र को नहीं छीनना चाहिए।
CBI tells Supreme Court that it does not want any further custody of Congress leader #PChidambaram and he should be sent to Tihar under judicial custody. Supreme Court directs Congress leader P Chidambaram to remain in CBI custody till September 5. (File pic) pic.twitter.com/8lrNSHpVpI
— ANI (@ANI) September 3, 2019
कोर्ट में सीबीआई ने कहा है कि अब उन्हें पी चिदंबरम की हिरासत नहीं चाहिए, ऐसे में पी. चिदंबरम को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को तुरंत सुनने से इनकार कर दिया और 5 सितंबर तक के लिए इस मामले को टाल दिया।