उन्नाव मामला: सीबीआई को 7 दिन में जांच पूरी करने के सुप्रीम कोर्ट ने दिए आदेश

नई दिल्ली। उन्नाव बलात्कार मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई अधिकारी को दोपहर 12 बजे पेश होने और अभी तक की जांच के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया। इसी के साथ उस सड़क दुर्घटना मामले की जांच पर जानकारी मांगी है जिसमें उन्नाव बलात्कार पीड़िता घायल हो गई थी।

 

कोर्ट ने कहा कि हम इस बलात्कार मामले से जुड़े सभी मामलों को उत्तर प्रदेश के उन्नाव से बाहर स्थानांतरित करेंगे। इसी बीच सभी मामलों की चार्ज सीट दिल्ली कोर्ट में दाखिल करने की बात कहीं और सीबीआई को 7 दिन का समय दिया कि वह अपनी जांच पूरी करें।

सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से शुक्रवार सुबह साढे़ 10 बजे तक का समय मांगा और कहा कि उन्नाव मामले की जांच कर रहे सीबीआई के अधिकारी दिल्ली के बाहर हैं। कोर्ट ने आगे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वह बलात्कार एवं सड़क दर्घटना मामले से जुड़े केस के बारे में सीबीआई निदेशक से बात करें। साथ ही कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो मामले की सुनवाई चेम्बर में भी हो सकती है।

 

आपको जानकारी दे दें कि पीड़िता और उनके वकील अभी भी वेंटिलेटर पर हैं और उनकी हालत में अभी कोई सुधार नहीं हुआ है। जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेते हुए आदेश दे सकता है कि सड़क हादसे में जख्मी हुई बलात्कार पीड़िता को दिल्ली के एम्स में स्थानांतरित किया जाए।