बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में SC ने सीबीआई जज का कार्यकाल बढ़ाया
नई दिल्ली। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में जांच कर रहे सीबीआई के स्पेशल जज एसके यादव का कार्यकाल उच्चतम न्यायालय ने बढ़ दिया है। न्यायालय ने अपने आदेश में स्पेशल सीबीआई जज एसके यादव के कार्यकाल को बढ़ाने का निर्देश देते हुए कहा कि जज का कार्यकाल बढाया जा रहा है ताकि वह ट्रायल पूरा कर फैसला सुना सकें। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और अन्य के मामले में आज की तारीख से नौ महीने के अंदर फैसला दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने 9 महीने में मामले की सुनवाई पूरी करने को कहा है।
Supreme Court today in its order said that the verdict in the Babri Masjid demolition case, involving Bharatiya Janata Party (BJP) leaders, L K Advani, M M Joshi and others must be delivered within nine months from today. pic.twitter.com/CUeq1RlOvO
— ANI (@ANI) July 19, 2019
बता दें, लखनऊ की सीबीआई अदालत में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत 12 आरोपियों पर आपराधिक साजिश के तहत मुकदमा चल रहा है। जस्टिस एसके यादव को 30 सितंबर को रिटायर होना था. जज का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा था। यूपी सरकार ने कहा है कि राज्य में किसी जज का कार्यकाल बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए कोर्ट अपने अनुच्छेद 142 के तहत अधिकार के तहत ये कर सकता है।
Supreme Court also in its order directed the extension of tenure of the Lucknow Trial Court Special CBI Judge, S K Yadav, who is hearing the Ayodhya case. https://t.co/6cYd5bOVzS
— ANI (@ANI) July 19, 2019