रात 10 से सुबह 6 बजे के बीच ही दिखाए जा सकेंगे कंडोम के विज्ञापन

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने एक आदेश देते हुए कंडोम के विज्ञापन के लिए एक समय सीमा तय कर दी है. सरकार ने आदेश दिया है कि टीवी चैनलों पर सिर्फ रात दस बजे से लेकर सुबह छह बजे तक ही कंडोम के विज्ञापन दिखाए जा सकेंगे. सूचना और प्रसारण मंत्रायल ने कंडोम के विज्ञापनों को लेकर आ रही शिकायतों के आधार पर यह फैसला दिया है.
मंत्रालय ने कहा कि ये विज्ञापन बच्चों के लिए सही नहीं है. बच्चों को ‘अश्लील और असंगत’ विषयों से दूर रखने के लिए इन विज्ञापनों को देर रात में टीवी पर दिखाया जाना चाहिए. मंत्रालय ने यह भी कहा कि अगर कोई भी टीवी चैनल इस आदेश का उलंघन करते पाया गया तो उन पर उचित कारर्वाई की जाएगी. यह कारर्वाई केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमों के आधार पर होगी.
सोमवार को न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन और इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन को एक एडवाइजरी जारी करते हुए मंत्रालय ने कहा कि टीवी चैनलों पर कंडोम के विज्ञापन के खिलाफ मिल रही शिकायतों के आधार पर यह फैसला किया गया है. शिकायतों में बार-बार यह बात कही जा रही थी कि ऐसे विज्ञापन अश्लील और अनुचित है. मंत्रालय के इस आदेश के बाद यह माना जा रहा है कि यह फैसला एड्स, अनचाहा गर्भ और असुरक्षित गभर्पात के खिलाफ चल रही लड़ाई को कमजोर कर देगा. बता दें कि कई बार कंडोम की जानकारी न होने की वजह अनचाहा गर्भ और एड्स जैसी बीमारी हो जाती है. अनचाहा गर्भ की वजह से देश में गभर्पात के मामले बढ़ते जा रहे हैं और कानून के मुताबिक एक निश्चित समय के बाद गभर्पात कराना जुर्म है.