आरुषि हत्याकांड : तलवार दंपत्ति पर आज होगा फैसला, जानें क्या हुआ था उस रात

नई दिल्ली। बहुचर्चित आरुषि-हेमराज मर्डर केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉ. राजेश और नूपुर तलवार को बरी कर दिया है। तलवार दंपति ने सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। 26 नवंबर, 2013 को उनको सीबीआई कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। तलवार दंपति इस समय गाजियाबाद के डासना जेल में सजा काट रहे हैं।
वो 16 मई 2008 की ही रात थी जब नोएडा के पॉश इलाकों में से एक जलवायु विहार में सनसनीखेज हत्या का केस सामने आया। शहर के मशहूर डेंटिस्ट राजेश तलवार औप नुपुर तलवार की बेटी आरुषि का गला कटा शव उनके घर में मिला। इस मामले में सबसे पहले 45 साल के घरेलू नौकर हेमराज पर गया। लेकिन 17 मई को हेमराज का शव तलवार के अपाटर्मेंट से बरामद हुआ।
19 मई को मामले की जांच शुरू हुई और इसमें दिल्ली पुलिस भी शामिल हुई। 22 मई को शुरुआती जांच के बाद मामला आॅनर किलिंग का लगा और आरुषि के पिता राजेश तलवार से पूछताछ हुई।
मामला संदिग्ध लगा और पुलिस का ये मानना था कि राजेश तलवार ने आरुषि और नौकर हेमराज को आपत्तिजनक हालत में देखा और वो अपना आपा खो बैठे थे। राजेश तलवार ने गुस्से में अपनी बेटी की हत्या की। लेकिन तलवार दंपति और उनके दोस्तों की दलील थी कि बिना किसी साक्ष्य या फॉरेंसिक जांच के यू पी पुलिस उन्हें क्यों दोषी मान रही है। उनका कहना था कि पुलिस अपनी नाकामी छिपाने के लिए राजेश तलवार को बलि का बकरा बना रही है।
16 मई 2008 को आरुषि की हत्या के एक हफ्ते बाद राजेश तलवार को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया। जमानत मिलने से पहले 60 दिन तलवार को जेल में गुजारने पड़े। यूपी पुलिस का जांच प्रक्रिया पर सवाल उठने के बाद तत्कालीन सीएम मायावती ने पूरे मामले को सीबीआई को सौंप दिया।
सीबीआई जांच में हर मोड़ पर सनसनीखेज जानकारियां सामने आती रहीं। दिलचस्प बात ये थी कि एक ही तरह के साक्ष्य पर सीबीआइ के दो जांचकर्ताओं के निष्कर्ष अलग थे। अरुण कुमार की अगुवाई में पहली टीम ने पर्दाफाश करने का दावा किया और इस संबंध में तलवार के कंपाउंडर कृष्णा और दो घरेलू नौकर राजकुमार और विजय मंडल को गिरफ्तार किया। लेकिन चाजर्शीट दाखिल करने में नाकाम रहने पर तीनों आरोपी कानून के फंदे से बच निकले।
2009 में सीबीआई ने इस केस को दूसरी टीम को सौंपा। दूसरी टीम ने जांच प्रक्रिया में खामियों को दिखाते हुए मामले को बंद करने की सिफारिश की। परिस्थितजन्य साक्ष्य के आधार पर दूसरी टीम ने राजेश तलवार को मुख्य संदिग्ध माना लेकिन साक्ष्यों के ही कमी का हवाला देकर आरोपित करने से मना कर दिया।
सीबीआई की विशेष अदालत ने जांचकर्ताओं की दलील को ठुकरा दिया। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तलवार दंपति पर मुकदमा चलाने का निर्देश दिया।
चार साल की कानूनी प्रक्रिया के बाद गाजियाबाद की सीबीआई की विशेष अदालत ने 26 नवंबर 2013 को तलवार दंपति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। फिलहाल तलवार दंपति डासना जेल में अपनी सजा काट रहे हैं।
11जनवरी 2017- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तलवार की अपील पर फैसला सुरक्षित किया।
1 अगस्त 2017- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि तलवार की अपील दुबारा सुनेंगे क्योंकि सीबीआई के दावों में विरोधाभास हैं.
दो सदस्यों वाली बेंच ने सात सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रखा और फैसला सुनाने के लिए 12 अक्टूबर 2017 की तारीख मुकर्रर की।