…ड्राइविंग लाइसेंस को भी आधार से करना होगा लिंक?
नई दिल्ली। केंद्र सरकार सभी जरूरी सेवाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य करने की तैयारी में है। पैन कार्ड और मोबाइल नंबर के बाद अब सरकार ड्राइविंग लाइसेंस को भी आधार से लिंक कराने की योजना बना रही है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर ने एक कार्यक्रम में शुक्रवार को कहा कि हम ड्राइविंग लाइसेंस को भी आधार से लिंक करने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इस संबंध में उन्होंने परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी बात की है।
डिजिटल हरियाणा समिट 2017 कार्यक्रम में रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हमने मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए पैन को आधार कार्ड से लिंक किया। यदि ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से जोड़ दिया जाता है, तो इससे डुप्लीकेट लाइसेंस की संख्या पर लगाम कसने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि आधार फिजिकल नहीं बल्कि आपकी डिजिटल आइडेंटिटी है। डिजिटल गवर्नेंस अच्छा शासन होता है। डिजिटल डिलीवरी सबसे फास्ट होती है। इससे पहले भी रविशंकर प्रसाद ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से जोड़ने की बात कह चुके हैं। उस समय उन्होंने कहा था कि ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि डुप्लीकेट लाइसेंस की संख्या कम की जा सके। इसका एक फायदा यह भी होगा कि जो डुप्लीकेट लाइसेंस लेने के बाद शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, उन पर शिकंजा कसना आसान हो जाएगा। केंद्र सरकार इससे पहले पैन कार्ड और मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर चुकी है। इसी तरह सरकार ने मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने को भी अनिवार्य कर दिया है। अगले साल फरवरी से पहले अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका मोबाइल नंबर बंद हो सकता है।
इससे क्या होगा फायदा –
दस्तावेजों का झंझट नहीं
लाइसेंस बनवाने के लिए वोटर आईडी, पासपोर्ट, एलआईसी जैसे दस्तावेजों की जरुरत नहीं होगी। आधार कार्ड ही काफी होगा। जरुरी दस्तावेजों की सूची में आधार को सबसे ऊपर रखा गया है।
लर्निंग-परमानेंट लाइसेंस बनवाना होगा आसान
अभी लर्निंग और परमानेंट लाइसेंस के लिए अलग आवेदन करना पड़ता है। नई व्यवस्था के तहत दोनों दोनों लाइसेंस के लिए एक बार एक ही आवेदन करना होगा।
मेडिकल सर्टिफिकेट जरुरी नहीं
लाइसेंस के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट लगाने की झंझट भी नहीं होगी। लाइसेंस नवीनीकरण के दौरान 40 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को ही मेडिकल सर्टिफिकेट जरुर देना होगा।
लाइसेंस प्रक्रिया आधार जरुरी करने से फर्जी लाइसेंस पर भी रोक लगेगी। बताया जाता है कि गंभीर सड़क हादसों में जिम्मेदार या अन्य कारणों से वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन, कई वाहन चालक फर्जी तरीके से दूसरे जिले या राज्य में जाकर ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते थे।
आधार अनिवार्य किए जाने के बाद आधार नबर लाइसेंस के आवेदन फार्म में शामिल होगा। आधार नंबर परिवहन विभाग की बेवसाइट में बायोमेट्रिक रिकार्ड और एनआईसी (नेशनल इंफॉमेटिक्स सेंटर) में अपलोड होगा। यदि किसी का लाइसेंस निलंबित किया गया है वो व्यक्ति दोबारा लाइसेंस के लिए आवेदन करेगा तो पकड़ा जाएगा।