अब हाईकोर्ट राधे मां के खिलाफ हुई सख्त
चंडीगढ़। खुद को देवी का अवतार बताने वाली राधे मां की भी मुश्किलें अब बढ़ने लगी हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब के फगवाड़ा निवासी सुरिंदर मित्तल की याचिका पर राधे मां के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
मामले में दो साल पहले पुलिस ने पूछताछ के लिए राधे मां समन भेजा था। सुरिंदर ने अगस्त 2015 में पंजाब पुलिस से राधे मां के खिलाफ शिकायत की थी। शिकायत के मुताबिक राधे मां ने लगभग 15 साल पहले फगवाड़ा में जागरण किया था। वहां राधे मां का विरोध हुआ था। विरोध की अगुवाई सुरिंदर मित्तल ने की थी। सुरिंदर मित्तल का आरोप है कि इसके बाद राधे मां उसे धमकाने लगी। वह फोन व मैसेज कर उसे धमकाती थी। शिकायत में चार अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस सुरिंदर मित्तल के बयान दर्ज करा चुकी है। सुरिंदर न फोन रिकॉर्डिंग भी पुलिस को दी है। अब हाई कोर्ट ने मामले में राधे मां के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।