कैबिनेट ने न्यूनतम वेतन संहिता बिल किया पास, 4 करोड़ से अधिक कमर्चारियों को मिलेगा लाभ

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित किए गए एक विधेयक से देश के चार करोड़ से अधिक कमर्चारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय कैबिनेट ने नई वेतन संहिता विधेयक (ट्रल्ल्रे४े हँी उङ्मीि इ्र’’) को बुधवार को मंजूरी दे दी। इससे श्रम क्षेत्र से जुड़े चार कानूनों को एकीकृत कर सभी क्षेत्रों के लिये न्यूनतम वेतन सुनिश्चित हो सकेगा।
प्रस्तावित विधेयक के पारित होने से देश के चार करोड़ से अधिक कमर्चारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार वेतन श्रम संहिता विधेयक में न्यूनतम वेतन कानून, 1948, वेतन भुगतान कानून, 1936, बोनस भुगतान कानून, 1965, तथा समान पारितोषिक कानून, 1976, को एकजुट किया जायेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस सबंध में तैयार मसौदा विधेयक को मंजूरी दी गई। विधेयक में केंद्र को देश में सभी क्षेत्रों के लिये न्यूनतम वेतन निर्धारित करने का अधिकार देने की बात कही गयी है और राज्यों को उसे बनाये रखना होगा।
सूत्रों के अनुसार हालांकि, राज्य अपने क्षेत्र में केंद्र सरकार के मुकाबले अधिक न्यूनतम वेतन उपलब्ध करा सकेंगे। यह विधेयक संसद के मौजूदा मानसून सत्र में पेश किये जाने की संभावना है। सत्र 11 अगस्त को संपन्न होगा। नया न्यूनतम वेतन नियम सभी कमर्चारियों पर लागू होगा, चाहे उनका वेतन कुछ भी क्यों नहीं हो। फिलहाल केंद्र तथा राज्य द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन उन कमर्चारियों पर लागू होता है जिन्हें मासिक 18,000 रुपये तक वेतन मिलता हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार इससे सभी उद्योग और कमर्चारियों के लिये न्यूनतम वेतन सुनिश्चित हो सकेगा। इसमें वे भी शामिल हो जायेंगे जिन्हें 18,000 रुपये से अधिक मासिक वेतन मिलता है।