सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी और एनआईटी पर लगी रोक हटाई
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी और एनआईटी में होने वाली काउंसिलिंग पर लगी रोक हटा ली है। आईआईटी में दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए एक खुशखबरी है। इससे अब छात्रों के लिए दाखिले का रास्ता साफ हो गया है। विवाद दो गलत सवालों पर सभी को ग्रेस मार्क्स दिए जाने पर था। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश वापस लेते समय यह साफ किया कि भविष्य में इस तरह की गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से किसी भी तरह की दुविधा की स्थिति पैदा होने से बचने के लिए, आईआईटी में दाखिले और काउंसिलिंग के संबंध मे किसी याचिका में हस्तक्षेप नहीं करने को कहा है।
क्या था मामला : सुप्रीम कोर्ट ने बोनस अंक देने के विवाद पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को आईआईटी और एनआईटी में होने वाली काउंसलिंग पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। अदालत ने यह अंतरिम आदेश बोनस अंक देने के खिलाफ ऐश्वर्या अग्रवाल की ओर से दाखिल याचिका पर दिया था।
आईआईटी-जेईई, 2017 की रैंक सूची रद्द करने संबंधी अर्जी पर न्यायालय ने 30 जून को मानव संसाधन विकास मंत्रालय को नोटिस जारी किया था।आईआईटी में दाखिले की इच्छुक ऐश्वर्या अग्रवाल ने न्यायालय से इस पर निर्देश देने का आग्रह करते हुए कहा था कि जेईई (एडवांस) 2017 में शामिल विद्याथिर्यों को बोनस अंक देने का फैसला उसके और अन्य छात्रों के अधिकारों का उल्लंघन है।