विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने कहा-पाक सरकार ने आज तक जाधव की स्थिति के बारे में नहीं दी कोई सूचना
नई दिल्ली। भारत को कुलभूषण जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से भले ही राहत मिल गयी हो लेकिन उनकी स्थिति को लेकर आशंकाएं अब भी बनी हुई हैं क्योंकि पाकिस्तान ने उनके स्वास्थ्य या उनके स्थान के बारे में कोई सूचना नहीं दी है। पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने जासूसी के आरोप में जाधव को मौत की सजा सुनायी है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने गुरुवार (18 मई) को इस फैसले पर रोक लगा दी थी। भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव एक साल से ज्यादा समय से पाकिस्तान की हिरासत में हैं।
सरकारी सूत्रों के अनुसार यह मामला अंतरराष्ट्रीय न्यायालय पहुंच गया है, ऐसे में पाकिस्तान के लिए अनिवार्य है कि वह जाधव के ठिकाने और उनकी स्थिति के बारे में ठोस सबूत पेश करे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पाकिस्तान इस मामले में उचित सुनवाई का सबूत पेश करे, जैसा उसने दावा किया है।
यह पूछे जाने पर कि पाकिस्तान में जाधव के पता के बारे में क्या सरकार के पास कोई सूचना है, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने कहा कि पाकिस्तान सरकार ने आज तक जाधव की स्थिति के बारे में कोई सूचना नहीं दी है और न ही यह बताया है कि उन्हें कहां रखा गया है। उन्होंने कहा कि यह चिंता का विषय है। जाधव की अपील प्रक्रिया के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से भारत को इस विषय पर कोई सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि जाधव की मां की अपील के बारे में भी कोई सूचना नहीं है जो इस्लामाबाद में भारत के उच्चायुक्त ने पाकिस्तान के विदेश सचिव को सौंपी थी। बागले ने यह भी कहा कि उपलब्ध सूचना के अनुसार पाकिस्तान ने जाधव के परिवार के वीजा अनुरोध पर कोई कारर्वाई नहीं की है। जाधव के परिवार ने उनसे मिलने के लिए पाकिस्तान जाने की खातिर वीजा का अनुरोध किया है।
आईसीजे ने लगाई थी कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक : कुलभूषण जाधव मामले में भारत को गुरुवार (18 मई) को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) में बेहद अहम कूटनीतिक, नैतिक व कानूनी सफलता मिली। अदालत ने पाकिस्तान से मामले में अंतिम फैसला आने तक कथित जासूस कुलभूषण जाधव को फांसी न देने का आदेश दिया और आदेश के क्रियान्वयन को लेकर उठाए गए कदमों से अदालत को अवगत कराने को कहा, वहीं पाकिस्तान ने फैसले को खारिज करते हुए कहा कि मामले में आईसीजे को दखलंदाजी का अधिकार नहीं है। एकमत से लिए गए बाध्यकारी फैसले में संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने कहा कि मामले में अंतिम फैसला आने तक यथास्थिति बरकरार रहेगी।
आईसीजे के अध्यक्ष रॉनी अब्राहम ने अपने आदेश में कहा, इस अदालत ने एकमत से फैसला किया है कि मामले में अदालत का अंतिम फैसला आने तक कुलभूषण जाधव को फांसी न देने के लिए पाकिस्तान हर उपाय करेगा। साथ ही अदालत ने एकमत से यह भी फैसला किया है कि इस आदेश के क्रियान्वयन को लेकर उठाए गए कदमों से पाकिस्तान अदालत को अवगत कराएगा। उन्होंने कहा, अदालत ने यह भी फैसला किया है कि मामले में जब तक उसका अंतिम फैसला नहीं आ जाता, इस पर कहीं और सुनवाई नहीं होगी।