राजनीतिक दलों को हर साल दिसंबर तक आयकर विवरण देना होगा अन्यथा कर में मिली छूट समाप्त होने का होगा जोखिम

नई दिल्ली। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने आज कहा कि राजनीतिक दलों को हर साल दिसंबर तक आयकर विवरण देना होगा अन्यथा उन्हें कर में मिली छूट समाप्त होने का जोखिम होगा। राजस्व सचिव ने कहा कि राजनीतिक पाटिर्यों को चुनावी बांड के जरिए मिला चंदा गोपनीय होगा और चंदा देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। इतना ही नहीं चुनावी बॉन्ड के जरिये चंदा देने वालों की पहचान गुप्त रखने के लिए वित्त विधेयक से जनप्रतिनिधित्व अधिनियम को संशोधित किया जाएगा।
इससे पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को पेश किए गए बजट में राजनीतिक दलों के चंदे में पारदशिर्ता लाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया था। इसके तहत पाटिर्यां एक व्यक्ति से दो हजार रुपये ही नकद चंदा ले सकेंगी। पहले यह राशि 20,000 रुपये थी।
संसद में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि राजनीतिक पाटिर्यों को 2000 रुपये से ऊपर के चंदे के लिए दानदाता का नाम उजागर करना होगा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल अपने दानदाताओं से चेक या डिजिटल माध्यम से ही 2000 से अधिक चंदा प्राप्त कर सकेंगे। चंदा लेने में सुविधा के लिए जल्द अधिकृत बैंकों से चुनावी बांड जारी किए जाएंगे। इतना ही नहीं दलों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर आयकर रिटर्न भी अनिवार्य रूप से भरना होगा।
चुनाव आयोग ने पाटिर्यों के चंदे को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव डाला था, साथ ही कुछ सुझाव भी दिए थे। मालूम हो कि इससे पहले नकद में चंदा लेने का हिसाब राजनीतिक दलों को नहीं देना पड़ता था। चंदे की रकम आयकर से भी बाहर थी, लेकिन इस छूट का फायदा उठाकर पाटिर्यां चंदे को लेकर बड़ा गड़बड़झाला करती थीं।